MP Panchayat Elections 2022 : पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी, उम्मीदवारों को रखना होगा इन बातों का ख्याल
नमस्कार साथियों मेरा नाम हरीश आँजना है आज में आपको मध्य प्रदेश में हो रहे चुनाव के बारे बता ने वाला हु कि किन किन नियमो में होगा बदलाव | आपको जानकारी अच्छी लगे तो शयेर जरुर करना |
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मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव 2022
मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) को लेकर शुक्रवार को अधिसूचना जारी होते ही पंचायतों में सरगर्मी बढ़ गई. अधिसूचना जारी होते ही पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. इस संबंध में सिंगरौली जिलाधिकारी राजीव रंजन मीणा ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता के साथ-साथ कई पाबंदियां लगाई गई है. पंचायत चुनाव के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर चुका है. ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा. अचार संहिता का उलंघन करने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
उम्मीदवारों के लिए जरूरी दिशा निर्देश
अगर आप सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि आचार संहिता के दौरान थोड़ी भी लापरवाही आपके सपने को तबाह कर सकती है. चुनाव के नजदीक आने के कारण लोगों को लुभाने के लिए अगर जल्दी में कोई नई योजना का काम किया है तो इसे अचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और आपकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है. पहले से चल रही योजनाओं के काम को पूरा करने में कोई पाबंदी नहीं है. पंचायतो के अंदर आज के बाद नई घोषणाएं भी नहीं की जा सकती हैं.
पंचायत चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार किसी भी तरह से किसी भी राजनीतिक दल का झंडा, बैनर या चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकता. अगर किसी भी उम्मीदवार ने किसी भी पार्टी के चुनाव चिन्ह या झण्डा का इस्तेमाल किया तो उसकी उम्मीदवारी चली जाएगी. सिंगरौली जिला प्रशासन ने सख्ती के साथ निर्देश जारी किया है कि किसी भी राजनीतिक दल के चिन्ह का सहारा नहीं लिया जा सकता है. इसके अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी सभा और प्रचार किया तो कार्रवाई तय है.
अचार संहिता के दौरान नहीं कर सकते ये काम
पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता लगने के बाद उम्मीदवारों को कई बातों का ध्यान रखना होगा वरना सारी मेहनत बेकार हो सकती है. प्रचार के दौरान जुलूस निकालने के लिए जगह, समय और लोगों की स्थिति की जानकारी पहले से पुलिस अधिकारियों को देनी होगी. इसके लिए पहले से लिखित अनुमति लेना जरूरी है. जुलूस जिस रास्ते या मुहल्ले से होकर गुजरेगा वहां लागू निषेधात्मक निर्देश का पालन करना होगा. यातायात के नियमों का भी सख्ती से पालन करना होगा. मतदान के दिन गाड़ी के परिचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, इसलिए बूथ तक जाने के लिए जारी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.
इन पर भी रहेगी रोक…
चुनाव आचार संहिता के कारण ग्रामीण क्षेत्र में अस्त्र-शस्त्र के सार्वजनिक प्रदर्शन और लाठी लेकर चलने पर भी रोक लगा दी है. उम्मीदवार बिना इजाजत के 3 से ज्यादा गाड़ियां लेकर नहीं चल सकेंगे. रैली और सभा आदि के लिए अनुमति लेना होगी. ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है. यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि मध्यप्रदेश में पंचायत, निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सकें |
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